SC On Choosing DERC Chairman: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्ममंत्री अरविंद केजरीवाल को सलाह दी है कि वह राजनीतिक विवाद छोड़कर दिल्ली इलेक्ट्रसिटी रेगुलेटरी कमीशन DEMC का अध्यक्ष चुनें.
सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई यानी सोमवार को सेवा अध्यादेश विवाद और DERC चेयरमैन की नियुक्ति मामले पर सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) और मुख्यमंत्री को एक साथ बैठकर डीईआरसी (दिल्ली विद्युत नियामक आयोग) के अध्यक्ष का नाम तय करने का सुझाव दिया. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उन्हें कलह से ऊपर उठना होगा.
शीर्ष अदालत का कहना है कि एलजी और मुख्यमंत्री को एक साथ बैठना चाहिए और हमें डीईआरसी के अध्यक्ष के लिए एक नाम बताना चाहिए. “सरकार का बहुत सारा काम जनता की नज़रों से दूर होता है. हम डीईआरसी चेयरपर्सन की नियुक्ति को लेकर इतने चिंतित नहीं हैं, जो किया जाएगा। हम बड़े मुद्दे पर हैं,'' सुप्रीम कोर्ट ने डीईआरसी चेयरपर्सन की नियुक्ति के मामले को गुरुवार, 20 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए कहा. First Updated : Monday, 17 July 2023