SC ने दिल्ली के उपराज्यपाल को लगाई फटकार कहा- खुद को अदालत समझते हैं

Delhi Tree Felling: सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल को फटकार लगाई है. अदालत ने कहा कि, पेड़ों की कटाई में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की भूमिका को छिपाने की कोशिश की गई. वहीं AAP ने इस मामले में आरोप लगाते हुए कहा है कि, उपराज्यपाल के निर्देश पर डीडीए ने दक्षिणी रिज क्षेत्र में लगभग 1,100 पेड़ काट दिए.

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Delhi Tree Felling: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का एक आवेदन अदालत में लंबित होने के बावजूद उचित विचार किए बिना पेड़ काटने की अनुमति देने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना को कड़ी फटकार लगाई है. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने अदालत की पूर्व अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई में उपराज्यपाल की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है. शीर्ष अदालत ने मामले में उपराज्यपाल की संलिप्तता को छुपाने के प्रयासों की भी निंदा की और कहा कि उसे सुनवाई के पहले दिन ही सूचित किया जाना चाहिए था कि उन्होंने पेड़ काटने के निर्देश जारी किये थे.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि, उपराज्यपाल ने पूरी तरह से विवेक का प्रयोग नहीं किया है. उन्होंने मान लिया कि दिल्ली सरकार के पास वृक्ष अधिकारी की शक्ति है. यह एक खेदजनक स्थिति है कि क्या हो रहा है. हमें पहले दिन ही बताया जाना चाहिए था कि उपराज्यपाल निर्देश दिए थे. पीठ ने आगे वीके सक्सेना से सवाल करते हुए पूछा कि क्या वह खुद को अदालत मानते हैं? इसके अलावा यह भी पूछा कि क्या डीडीए अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया था कि पेड़ों को काटने के लिए शीर्ष अदालत से अनुमति आवश्यक थी.

SC ने उपराज्यपाल से पूछा सवाल

न्यायमूर्ति ओका ने कहा, "मुझे लगता है कि उपराज्यपाल सोच रहे हैं कि वह एक अदालत हैं. क्या कोई अधिकारी एलजी के पास यह बताने के लिए गया था कि हमें आगे बढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता है? पीठ ने जोर देकर कहा कि वीके सक्सेना सहित सभी पक्षों ने गलतियां की है और स्पष्टीकरण के साथ अदालत में आने के बजाय इन गलतियों को कवर करने का विकल्प चुनने के लिए उनकी आलोचना भी की.

शीर्ष अदालत ने डीडीए को यह बताने का भी निर्देश दिया कि क्या उसने पेड़ों को काटने का निर्णय उपराज्यपाल की अनुमति के आधार पर लिया था या क्या कोई स्वतंत्र निर्णय भी लिया गया था. इसने पेड़ काटने का काम करने वाले ठेकेदार को भी नोटिस जारी किया और अदालत को यह बताने को कहा कि किसके निर्देश पर उसने यह कार्रवाई की थी.

आप ने लगाया उपराज्यपाल पर आरोप

इस मामले में डीडीए द्वारा सैकड़ों से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई शामिल है, जो अदालत के पूर्व आदेशों का उल्लंघन है, जिसके लिए ऐसी कार्रवाइयों पर आगे बढ़ने से पहले अदालत से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल के निर्देश पर डीडीए ने दक्षिणी रिज क्षेत्र में लगभग 1,100 पेड़ काट दिए.

First Updated : Saturday, 13 July 2024