सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले में ये भी कहा गया कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए।
हाइलाइट
- सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए। फैसले में ये भी कहा गया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ही असली शक्ति होनी चाहिए।
SC ने कहा- चुनी हुई सरकार के पास ही असली शक्ति
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के प्रशासनिक सेवाओं के निर्णय लेने के मामले में बहुमत से फैसला लिया गया है। पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि चुनी हुई सरकार के पास असली शक्ति होनी चाहिए और उसी के पास ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार होगा।
तबादलों और पोस्टिंग को लेकर विवाद
CJI डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच चल रहे विवाद पर आज बहुमत से फैसला सुनाया। इस विवादास्पद मुद्दे पर फैसले के बाद ये साफ हो गया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ही अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग को लेकर प्रशासनिक सेवाओं को नियंत्रित करेगी।