जेल से बाहर आते ही केजरीवाल का क्या होगा पहला कदम, चुनाव में कितना पड़ेगा असर
दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सीएम केजरीवाल को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है.
दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सीएम केजरीवाल को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. 49 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल. उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. वे न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद थे. वहीं, केजरीवाल ने याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 जून तक जमानत दे दी हैं.
आपको बता दें कि दिल्ली में छठे चरण का मतदान 25 मई को है. इससे पहले केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है. कोर्ट ने उन्हें सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी है. उनके पास 21 दिन का समय हैं. ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा. जेल से निकलते ही उनका उगला कदम क्या होने वाला है. तो आइए जानते हैं.
जमानत मिलने के बाद केजरीवाल जेल से रिहा हो जायेंगे. जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं. चूंकि केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा हैं, इसलिए चुनाव प्रचार में उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से न केवल पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेगी, बल्कि दिल्ली के चुनावी माहौल में भी बदलाव देखने को मिलेगा. उनकी पार्टी को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही केजरीवाल के बाहर होने से उनकी पार्टी को काफी मजबुती भी मिलेगी. वहीं, सत्ता पक्ष का दावा है कि आम आदमी पार्टी के नेता भष्टाचारी है. साथ ही आप के कई नेता फिलहाल जेल में भी बंद है. ऐसे में देखना है कि दिल्ली की जनता का क्या फैसला होगा.
2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 1 जून तक जमानत दे रहे हैं. एसजी ने कहा कि प्रचार के लिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए. सिंघवी ने कहा कि 5 जून तक जमानत मिल जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 1 जून तक. केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा. कोर्ट ने केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं लगाई. केजरीवाल प्रचार कर सकेंगे.