ठंड और प्रदूषण से बेहाल Delhi-NCR के लोग, इन इलाकों में AQI 400 के पार, राहत की उम्मीद नहीं
दिल्ली में वायु प्रदूषण अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से सरकार ने एक बार फिर GRAP-4 के नियम लागू कर दिए गए हैं. साथ ही पटाखों के निर्माण, इस्तेमाल और बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. दिल्ली में कई जगह एक्यूआई 450 पार पहुंच गया है
दिल्ली में ठंड और कोहरे के साथ प्रदूषण का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है. पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में आ रही ठंडी हवाओं ने दिल्ली-एनसीआर में ठंड को बढ़ा दिया है. राजधानी में हवा की दिशा बदलने से वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बरकरार है. तापमान गिरने से ठंड तो दूसरी तरफ प्रदूषण की मार लोगों पर पड़ रही है. स्मॉग के कारण लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.
इन इलाकों में एक्यूआई 400 पार
दिल्ली के प्रतापगंज में AQI- 415, सोनिया विहार में AQI- 404, पंजाबी बाग में AQI- 415, ओखला फेज 2 में AQI- 417, ITO में AQI- 386, जहांगीरपुरी में AQI- 408, नेहरू नगर में AQI- 436, नरेला में AQI- 373, मेजर ध्यानचंद में AQI- 412, मुंडका में AQI- 432, अशोक विहार में AQI- 424, बवाना में AQI-408, बुराड़ी क्रॉसिंग में AQI- 408, द्वारका सेक्टर-8 में AQI- 419, मंदिर मार्ग में AQI- 379, RK पुरम में AQI- 424, रोहिणी में AQI- 427, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में AQI-399 के अलावा और इलाकों में 400 से ज्यादा AQI है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को 24 घंटे में AQI 429 दर्ज किया गया जो गंभीर श्रेणी में आता है, जिसमें पीएम 2.5 की अधिक मात्रा रही.
आईएमडी ने 26 दिसंबर के लिए दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताते हुए पूर्वानुमान जारी किया है, बारिश से जहरीली हवा से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि अचानक प्रदूषण बढ़ने की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में एक फिर GRAP-4 के नियम लागू कर दिए गए हैं.
GRAP 4 में ये प्रतिबंध होंगे लागू
- दिल्ली में सीएनजी, इलेक्ट्रिक व बीएस छह इंजन वाले ट्रकों को छूट रहेगी. हालांकि ट्रकों के प्रवेश पर रोक रहेगी, सिर्फ जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों को ही राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश मिलेगा.
- दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद व गुरुग्राम में स्कूलों में छठी से नौवीं और 11वीं की पढ़ाई भी ऑनलाइन व ऑफलाइन (हाइब्रिड) मोड़ में होगी.
- 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन एनसीआर की सड़कों पर नहीं चला सकते हैं.
- सड़क निर्माण, ड्रिलिंग, बोरिंग, खुदाई और स्टोन क्रशर जैसे कार्यों पर सख्त पाबंदी है.