Assembly Election 2023: चुनाव आयोग ने 7 नवंबर से 30 नवंबर तक एग्जिट पोल पर लगाया प्रतिबंध

Assembly Election 2023: भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 7 नवंबर से 30 नवंबर शाम तक एग्जिट पोल के नतीजों के प्रकाशन या प्रचार पर रोक लगा दी है.

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Assembly Election 2023: भारत निर्वाचन आयोग ने आज मंगलवार, (31 अक्टूबर) को पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 7 नवंबर से 30 नवंबर शाम तक एग्जिट पोल के नतीजों के प्रकाशन या प्रचार पर रोक लगा दी है. चुनाव आयोग के अनुसार 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से 30 नवंबर को शाम 6:30 बजे तक यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा.

भारत निर्वाचन आयोग ने उक्त धारा की उप-धारा (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अवधि को अधिसूचित किया है. उस अवधि के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करना और प्रकाशित करना या प्रचारित करना या किसी अन्य तरीके से प्रसार करना, उपरोक्त आम चुनावों और उप-चुनाव के संबंध में किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम को प्रतिबंधित किया जाएगा. गौरतलब है कि कई मीडिया संस्थान और अन्य संगठन मतदान के बाद इस तरह के एग्जिट पोल को आयोजित करते आए हैं.

क्या है एग्जिट पोल?

एग्ज़िट पोल एक सर्वेक्षण है जो लोगों द्वारा अपने-अपने उम्मीदवारों को वोट देने के तुरंत बाद किया जाता है. यह टूल राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए समर्थन का आकलन करने में मदद करता है. बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए तारीखों के मुताबिक पांच राज्यों में चुनाव की तारीखें इस प्रकार हैं 

  • 7 नवंबर को मिजोरम
  • 7 नवंबर और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़
  • 17 नवंबर को मध्य प्रदेश
  • 25 नवंबर को राजस्थान
  • 30 नवंबर को तेलंगाना

 

तीन दिसंबर को आएंगे नतीजे

सभी राज्यों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी. पांच राज्यों में से छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान होगा.
मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. ये चुनाव महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हो रहे हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक, इन चुनावों में करीब 16 करोड़ मतदाता वोट देने के पात्र हैं. First Updated : Tuesday, 31 October 2023