Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन राज्यसभा में केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत अपराध से जुड़े 69,045.89 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन एक सदस्य के प्रश्न का जवाब देते हुए लिखित में यह जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि पिछले चार वर्षों के दौरान आर्थिक अपराधियों और भगोड़ों से संपत्ति की कुल वसूली के बारे में उनसे सवाल किया गया था.
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2023 के बीच 69,045.89 करोड़ रुपये की राशि कुर्क की गई है. उन्होंने यह भी बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने 1 जनवरी 2014 से 31 अक्टूबर 2023 के बीच 1,16,792 करोड़ रुपये की राशि जब्त की और पीएमएलए के तहत 16,637.21 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की.
जितेंद्र सिंह ने अपने जवाब में कहा कि भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत 16,740.15 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है और 15,038.35 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है. मंत्री के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय 1 जनवरी, 2019 से अब तक चार व्यक्तियों को भारत में प्रत्यर्पित करने में कामयाब रहा है, और अदालतों द्वारा तीन और व्यक्तियों के संबंध में प्रत्यर्पण आदेश पारित किए गए हैं.
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार (31-01-2023) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या 513 है. दायर की गई अभियोजन की शिकायतों की संख्या 1142 है. पीएमएलए में दोषी ठहराए गए आरोपियों की संख्या कुल संख्या 45 है वहीं पीएमएलए के तहत ट्रायल मामलों की संख्या जिसमें सजा हुई हो 24 है. First Updated : Thursday, 14 December 2023