Eid al-Adha 2023 Advisory: 'बकरीद पर सोसाइटी में जानवरों की बिना इजाजत कुर्बानी नहीं होनी चाहिए', मुंबई हाईकोर्ट का BMC को साफ निर्देश
Eid al-Adha 2023 Advisory Guidelines: एक हाउसिंग सोसाइटी में दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने बीएमसी को बकरीद के दिन कुर्बानी को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं.
Eid al-Adha 2023 Advisory Guidelines: बुधवार 28 जून को देर रात मुंबई हाईकोर्ट ने बीएमसी (बृहन्मुंबई महानगर पालिका) को बकरीद पर कुर्बानी को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं. इन निर्देशों में हाईकोर्ट यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि बकरीद के दिन वो ये सुनिश्चित करें कि किसी भी घर में कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए.
बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई की नैथानी हाइट्स सोसाइटी में एक मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने अदालत से खुले में या घरों में कुर्बानी देने से रोक लगाने का आग्रह किया था. जिसके बाद न्यायमूर्ति जीएस कुलर्कणी और जितेंद्र जैन की पीठ ने कहा कि, "बीएमसी या नगर निगम ने जिन जगहों पर जानवरों की कुर्बानी के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया है, तो वह सुनिश्चित करें वहां पर कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए."
दरअसल कल शाम मुंबई हाईकोर्ट में जब यह याचिका मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में दायर की गई, तो उन्होंने इस मामले की तत्काल सुनवाई करने के लिए दो जजों के एक पैनल को नियुक्त किया. मामले को सुनने के बाद अदालत ने शाम 7 बजे यह फैसला सुनाया और बीएमसी को आदेश देते हुए उसका पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सुभाष झा ने बहस की और उन्होंने आज दी जाने वाली कुर्बानियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की.
वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद बीएमसी के वकील जोएल कार्लोस ने बेंच को बताया कि, "बीएमसी ने हाउसिंग सोसाइटी में ही बकरीद के दिन एक तय की गई जगह में कुर्बानी की इजाजत पहले से ही दी हुई है. हालांकि बीएमसी इस सोसाइटी में एक अधिकारी को इस दौरान जांच के लिए जरूर भेजेंगे कि आखिर यहां नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं. किसी नियम का उल्लंघन होने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."