Election Commission: देश में लोकसभा चुनाव की तरीख से पहले चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा जारी किया है. अब चुनाव आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से इलेक्ट्रोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसबीआई की अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें भुनाए गए चुनावी बांड का ब्योरा सार्वजनिक करने के लिए 30 मार्च तक का समय मांगा था. इस आदेश को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने रद्द किया था. पीठ ने 12 मार्च को कामकाजी घंटों की समाप्ति तक जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिया था.
पांच जजों की बेंच ने मंगलवार को कहा था कि हम भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देते हैं कि वह एसबीआई से जानकारी हासिल कर 15 मार्च को शाम 5 बजे से पहले अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर चुनावी बांड का विवरण प्रकाशित करेगा. सुप्रीम 15 जनवरी को चुनावी बांड़ योजना को असंवैधानिक ठहरा दिया था और एसबीआई को मामले का खुलासा करने का आदेश दिया था.
इससे पहले 4 मार्च को कोर्ट में दायर एक अपील में एसबीआई ने कहा कि चुनावी बांड की डिकोडिंग और दानकर्ता का दान से मिलान करने में समय लगेगा. यह काम 21 दिनों की समय-सीमा में पूरा नहीं हो पाएगा. इसलिए 30 मार्च तक का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को रद्द कर दिया था. आपको बता दें कि साल 2018 में दिए गए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना, 2018 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था और एसबीआई को इसे तुरंत जारी करने से रोकने का आदेश दिया था.
First Updated : Friday, 15 March 2024