Electoral Bond: SBI को नहीं मिली राहत, SC ने पूछा- 26 दिनों से क्या कर रहे थे

Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छूट नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तत्काल चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराई जाई.

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Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छूट नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तय समय तक चुनाव आयोग को सभी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी डिटेल दी जाए. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय माँगा था. हालाँकि कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में चुनाव आयोग को 6 मार्च तक सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए कहा था लेकिन 6 मार्च से पहले ही SBI सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुंच गई, जिसमें उसने चंदे से जुड़ी जानकारी देने के लिए 30 जून का वक्त देने की मांग की था लेकिन अदालत ने कहा कि 15 मार्च तक जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया है.

चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूण की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि तत्काल अदालत के आदेश का पालन करिए और चुनाव आयोग के सामने पूरी जानकारी दें, क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है. अदालत ने कहा कि बॉन्ड का नंबर और वह बॉन्ड कितने में ख़रीदा गया सभी तरह की जानकारी तुरंत मुहैया कराई जाए. इसके अलावा अदालत ने यह भी पीछा कि 15 फ़रवरी को फ़ैसला सुनाया गया था और आज 11 मार्च है, ऐसे में पिछले 26 दिनों से क्या किया जा रहा है. अब तक फैसले पर अमल क्यों नहीं किया गया?

सुप्रीम कोर्ट में SBI का पक्ष रखते हुए हरीश साल्वे ने कहा कि साल्वे ने कहा कि दरअसल हमारे पास पूरी जानकारी है, लेकिन हमारी समस्या यह है कि सभी नाम अलग फिजिकली रखे गए हैं, जबकि बॉन्ड नंबर और किस राजनीतिक दल को बॉन्ड दिया गया, यह अलग है. उन्होंने कहा कि इसीलिए हमें 3 महीने का समय चाहिए. हम इस मामले में कोई गलती नहीं करना चाहते.

बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बैंच सुनवाई कर रही है. जिसकी अध्यक्षता ख़ुद चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं. सीजेआई के अलावा इस बैंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस बेजी पारदिवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं. First Updated : Monday, 11 March 2024