साल 2024 में अगर आप नया या पुराना फ्लैट, मकान या फिर जमीन खरीद रहे हैं तो इस बात का ठीक से पता लगा लें कि वह संपत्ति वैध है या अवैध. ऐसा न हो कि आप थोड़ी सी लापरवाही में अपनी गाढ़ी कमाई गंवा बैठें. संपत्ति खरीद में सबसे बड़ी दिक्कत पुरानी संपत्ति खरीदने में आती है. अगर आप भी किसी व्यक्ति से पुरानी संपत्ति खरीद रहे हैं तो उसके रिकॉर्ड को खंगाल लेना समझदारी का काम है.
इसके लिए जरूरी है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसका रिकॉर्ड खंगाल लें. ऑनलाइन के मौजूदा दौर से पहले यह काम बेहद मुश्किल होता था. अचल संपत्ति के रिकॉर्ड खंगालने के लिए आपको ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे. अब अचल संपत्ति के सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होने लगे हैं. अब आप 50 या 100 साल पुरानी संपत्ति के दस्तावेज भी ऑनलाइन निकाल सकते हैं.
अचल संपत्ति खरीदने से पहले भू-रिकॉर्ड निकालना चाहते थे तो आपको राजस्व विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे. इसके बाद भी सही दस्तावेज हासिल करना काफी परेशानी भरा साबित होता था. अब जमीन का पुराना रिकॉर्ड देखने के लिए सभी राज्यों के राजस्व विभागों ने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च कर दिए हैं. आप अपने राज्य के भूलेख पोर्टल पर जाएं और संपत्ति का 100 साल पुराना रिकॉर्ड भी खंगाल सकते हैं. इसके लिए आपको जमीन का नाम, खसरा नंबर, खाता संख्या, जमाबंदी नंबर पता होना चाहिए. अगर आप उत्तर प्रदेश में कोई पुरानी जमीन खरीदना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://upbhulekh.gov.in पर जाना होगा.
उत्तर प्रदेश के स्वराज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर पहुंचकर व्यू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें. इससे स्क्रीन पर नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको मांगी गई सभी जरूरी जानकारी भरकर सर्च बटन दबाना होगा. जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर नया पेज खुल जाएगा. इसमें आपको नीचे ‘क्लिक हेयर टू व्यू द डिटेल्स’ पर क्लिक करना होगा. इससे आपकी स्क्रीन पर जमीन से संबंधित सभी जरूरी रिकॉर्ड दिखाई देने लगेंगा. अगर आप ज्यादा जानकारी देखना चाहते है तो व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर देख सकते हैं.
अगर ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं निकाल रहा तो आप संपत्ति के पुराने वैध दस्तावेज ऑफलाइन तरीके से भी हासिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको राजस्व विभाग के कार्यालय जाना है. फिर स्वराज विभाग के संबंधित अधिकारी से भूमि का रिकॉर्ड देखने के लिए आवेदन फॉर्म हासिल करके पूछी गई सभी अहम जानकारियां भरनी होंगी. इसके बाद तय शुल्क को संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा. इसके बाद स्वराज विभाग के अधिकारी आपको जमीन के पुराने दस्तावेजों की कॉपी उपलब्ध करा देंगे. First Updated : Monday, 01 January 2024