Explainer : इस्लाम में क्या होती है इद्दत?, जिसका दोषी पाये जाने पर पूर्व पाक PM इमरान खान और उनकी पत्नी को हुई सजा
इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह कराने वाले मौलवी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कोर्ट में गवाही दी. कोर्ट ने बुशरा बीबी के पूर्व पति समेत मौलवी के बयानों के आधार पर दोनों को दोषी पाया और इसके बाद सजा सुनाई
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को रावलपिंडी के ट्रायल कोर्ट ने गैर इस्लामिक निकाह (इद्दत) केस में दोषी पाया है. कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वरिष्ठ सिविल जज कुदरतुल्लाह ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर मेनका ने इमरान खान के खिलाफ केस दायर किया था कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी और इमरान खान ने गैर इस्लामी और अवैध निकाह किया है. आरोपी सही पाए गए हैं दोषी पाए जाने पर दोनों को सजा सुनाई गई है. ऐसे में अब सवाल उठता है इस्लाम में आखिर इद्दत क्या है, जो पूरी करनी जरूरी थी. आइए इसके बारे में जानते हैं.
इस्लाम में इद्दत क्या है?
इस्लाम में, इद्दत एक नियम होती है जिसको हम आसान भाषा में 'इंतजार का समय' या फिर 'प्रतीक्षा की अवधि' कह सकते हैं. यह वह अवधि होती है जिसका पालन किसी महिला को पति की मृत्यु के बाद या तलाक के बाद करना जरूरी है. इस दौरान महिला किसी अन्य पुरुष से शादी नहीं कर सकती है. परिवार के पुरुषों के अलावा सभी पुरुषों से पर्दा करना जरूरी होता है. इस्लाम में इद्दत की अवधि परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग होती है. एक तलाकशुदा महिला की इद्दत करीब 130 दिन की होती है. अगर कोई महिला विधवा या तलाकशुदा होने पर गर्भवती है, तो 'इद्दत' तब तक जारी रहती है जब तक वह बच्चे को जन्म न दे दे.
इमरान-बुशरा का निकाह पढ़ाने वाले मौलवी ने क्या कहा
इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह कराने वाले मौलवी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कोर्ट में गवाही दी. बताया कि इमरान खान ने उनसे 1 जनवरी, 2018 को लाहौर में बुशरा बीबी से अपना निकाह कराने के लिए कहा था. मुफ्ती सईद ने कहा, "निकाह कराने से पहले मैंने दोनों पक्षों से कई तरह की जानकारियां प्राप्त लीं. मैंने उनसे उनकी पहली शादी और तलाक के बारे में भी पूछा था.''
गैर-इस्लामिक निकाह के पीछे की बताई वजह
मुफ्ती सईद ने कहा, "बुशरा बीबी के साथ आई एक महिला ने खुद को उनकी बहन बताया था और उन्हें आश्वासन दिया कि शरिया के तहत शादी के लिए सभी चीजें पूरी हैं. इसके बाद उन्होंने जनवरी में निकाह किया. मुफ्ती सईद ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अगले महीने, फरवरी 2018 में उनसे फिर से संपर्क किया और बुशरा बीबी के साथ नए सिरे से निकाह करने का अनुरोध किया क्योंकि पहला निकाह शरिया के सिद्धांतों के खिलाफ था. उन्होंने कहा, "मुझे बताया गया कि बुशरा बीबी की इद्दत के दौरान निकाह हुआ था क्योंकि नवंबर 2017 में उनका तलाक हो गया था. मुफ्ती ने कहा, दरअसल एक 'भविष्यवाणी' थी कि अगर पीटीआई अध्यक्ष 1 जनवरी, 2018 को बुशरा से शादी करते हैं तो वह प्रधानमंत्री बनेंगे." इसलिए गैर- इस्लामी निकाह किया गया.