दिल्ली सचिवालय में सुरक्षा उपायों के तहत फाइलें और दस्तावेज बाहर ले जाने पर रोक, GAD द्वारा आदेश जारी
Delhi Secretariat: दिल्ली सचिवालय में सुरक्षा बढ़ाने के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) ने एक अहम आदेश जारी किया है. 8 फरवरी 2025 को जारी इस आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति के कोई भी फाइल, दस्तावेज या कंप्यूटर हार्डवेयर सचिवालय परिसर से बाहर नहीं ले जाया जा सकता. यह कदम रिकॉर्ड की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

Delhi Secretariat: दिल्ली सचिवालय में सुरक्षा की चिंता और रिकॉर्ड की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है. जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) के द्वारा 8 फरवरी 2025 को जारी आदेश के तहत, सचिवालय परिसर से बिना अनुमति के किसी भी फाइल, दस्तावेज या कंप्यूटर हार्डवेयर को बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई है. यह आदेश सचिवालय में काम करने वाले विभिन्न विभागों और कार्यालयों में रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है.
इस आदेश का मुख्य उद्देश्य दिल्ली सचिवालय में रिकॉर्ड की सुरक्षा को बढ़ाना और किसी भी प्रकार की दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक फाइल की चोरी या गुम होने की स्थिति को रोकना है. GAD द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सचिवालय और संबंधित कार्यालयों के शाखा प्रभारी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके संबंधित विभागों के सभी दस्तावेज, फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रहें.
संगठन और संबंधित अधिकारियों को निर्देश
आदेश के अनुसार, दिल्ली सचिवालय और मंत्रिमंडल के सचिवालय कार्यालयों तथा कैंप कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को भी इस आदेश के अनुपालन के लिए निर्देशित किया गया है. यह आदेश सभी संबंधित विभागों और कार्यालयों के लिए लागू होगा, और इसकी तामील सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. यह आदेश सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के बाद जारी किया गया है, और इस पर GAD के संयुक्त सचिव, श्री प्रदीप त्याल द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं.