वित्त मंत्री का मिडिल क्लास पर फोकस...12 लाख ही नहीं 12.75 लाख पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, जानें कैसे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. यह बदलाव न्‍यू टैक्‍स व्‍यवस्‍था के तहत की गई है. इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं देना था. स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 75000 रुपये ही रखा गया है. यानी कि 12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री होगी.

Yaspal Singh
Edited By: Yaspal Singh

जैसा कि मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे. उन्हें निर्मला सीतारमण ने खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. यह बदलाव न्‍यू टैक्‍स व्‍यवस्‍था के तहत की गई है. इससे पहले 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं देना था. स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को 75000 रुपये ही रखा गया है. यानी कि 12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री होगी.

अब 24 लाख की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा. वहीं 75 हजार रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट होगी. साथ ही 15-20 लाख की आय पर 20% का टैक्‍स होगा. वहीं 8-12 लाख की आय पर 10 आयकर होगा. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए 12 लाख तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्‍स नहीं लगने का ऐलान किया है. इसका मतलब है कि अगर किसी व्‍यक्ति की आय 1 लाख रुपये महीने और सलाना 12 लाख रुपये है और वह न्‍यू टैक्‍स रिजीम चुनता है तो 12 लाख तक की कमाई पर एक भी रुपये का टैक्‍स देने की आवश्‍यकता नहीं है. 

12.75 लाख पर भी कोई इनकम टैक्स नहीं

वहीं, आपकी इनकम अगर 12 लाख 75 हजार रुपये है तो भी आपको '0' टैक्‍स ही लगेगा, क्‍योंकि 12 लाख के ऊपर आपको स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन 75000 रुपये का लाभ मिलेगा. ऐसे में देखा जाए तो 12 लाख 75000 रुपये पर अब कोई टैक्‍स देने की आवश्‍यकता नहीं होगी. इसका मतबल है कि जिनकी सालाना इनकम 12 लाख 75 हजार रुपये है, उन्‍हें एक भी रुपये का टैक्‍स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

13 लाख वालों की कितना देना होगा टैक्‍स? 

अगर किसी व्‍यक्ति की सैलरी 12 लाख 75 हजार रुपये से भी ज्‍यादा है तो टैक्‍स देनदारी टैक्‍स स्‍लैब के अनुसार बनेगी. लेकिन सरकार द्वारा एक मार्जिनल रिलीफ सिस्‍टम भी पिछले साल लाया गया था, जिसके तहत अगर इनकम कम है और टैक्‍स देनदारी ज्‍यादा है तो मार्जिनल रिलीफ के तहत इनकम से ज्‍यादा टैक्‍स देनदारी नहीं बनेगी. 

पिछले साल बढ़ी थी स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की लिमिट

गौतरलब है कि पिछले बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्‍स रिजीम में बड़ा तोहफा देते हुए स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की लिमिट को बढ़ा दी थी. यह लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दी गई थी. अब एक बार फिर मिडिल क्‍लास को तोहफा देने के लिए नए टैक्‍स स्‍लैब में बड़ा बदलाव किया गया है. 

ओल्‍ड टैक्‍स स्‍लैब में नहीं कोई बदलाव 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओल्‍ड टैक्‍स स्‍लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. ओल्‍ड टैक्‍स स्‍लैब में पहले की तरह ही 5 लाख रुपये की सालाना इनकम पर कोई टैक्‍स देने की आवश्‍यकता नहीं होती है. वहीं 50 हजार रुपये का स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन भी है. 

आएगा नया इनकम टैक्स बिल

इसी के साथ देश में एक नया इनकम टैक्स कानून बनेगा. इसके लिए सरकार एक नया विधेयक अगले हफ्ते लेकर आएगी. देश में अभी 1961 का इनकम टैक्स कानून लागू है. बजट 2020 में सरकार ने इसी कानून के तहत एक नई टैक्स रिजीम लागू की थी. लेकिन जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में सरकार ने साफ कहा था कि देश में इनकम टैक्स कानून को बदलने की जरूरत है. इसके लिए एक समीक्षा कमेटी बनाई गई थी. अब उसी के आधार पर सरकार ने नया बिल लाने का ऐलान किया है, इससे बनने वाला इनकम टैक्स कानून देश में 1961 के कानून की जगह लेगा.

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01 February 2025, 01:45 PM IST

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