Firecrackers Ban in Delhi: दीवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. इसके तहत देशभर में पटाखों पर बैन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के साल 2018 का फैसला बरकरार रहेगा. यानी इस दीवाली में भी पटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. हालांकि दिल्ली एनसीआर को छोड़कर देश में ग्रीन पटाखों की इजाजत रहेगी. वहीं, पटाखों में बेरियम के इस्तेमाल के लिए भी इजाजत नहीं दी जाएगी यानी की इसके इस्तेमाल पर रोक रहेगी.
दिल्ली में जारी रहेगा पटाखों पर बैन
इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि बेरियम को पटाखों में बतौर केमकिल इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती. आपको बता दें कि पटाखा बनाने वाली कंपनियों ने कोर्ट से इसकी मांग की थी. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि लड़ी जैसे जॉइंट क्रेकर्स के निर्माण और इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती. कोर्ट को इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार का पटाखों पर लगाया गया पूरी तरह से बैन जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देशभर की एजेंसिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें.
जस्टिस ए एस बोपन्ना और एम एम सुंदरेश की बेंच ने फैसला सुनाया
गौरतलब है कि पटाखा निर्माताओं की बैन हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने फैसला सुनाया है. वहीं, देशभर में पटाखों पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. हालांकि, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों द्वारा पटाखे जलाने पर लगाए गए बैन में दखल देने से साफ इंकार कर दिया है.
दिल्ली सरकार के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की अर्जी
बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा पटाखे पर लगाए गए बैन के खिलाफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को ठुकराते हुए कहा था कि आप जश्न मनाने के दूसरे तरीके ढ़ूंढ सकते हैं. अगर आप पटाखे जलाना ही चाहते हैं तो ऐसे राज्य मे जाइए जहां पटाखे जलाने पर बैन ना लगा हो. First Updated : Friday, 22 September 2023