Andhra Pradesh: पूर्व CM नायडू के समर्थन में उतरीं उनकी पत्नी, समर्थकों के साथ शुरू की भूख हड़ताल

Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को 371 करोड़ रुपये के कौशल विकास घोटाले में गिरफ्तार किया गया है. राज्य के अपराध जांच विभाग ने उन्हें नौ सितंबर को गिरफ्तार किया था.

Manoj Aarya
Edited By: Manoj Aarya

Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार उनके समर्थकों द्वारा विरोध किया जा रहा है. वहीं कानूनी प्रक्रिया के तहत इस लड़ाई को लड़ते हुए उनके बेटे नारा लोकेश लगातार अपने पिता को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं. बेटे के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी भी इस मैदान में आ गई हैं. अपने पति और पार्टी प्रमुख नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ नारा भुवनेश्वरी पार्टी समर्थकों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं.

किस मामलों में हुई नायडू की गिरफ्तारी?

आपको बता दें कि, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को 371 करोड़ रुपये के कौशल विकास घोटाले में गिरफ्तार किया गया है. राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने उन्हें नौ सितंबर को सुबह करीब छह बजे ज्ञानपुरम में बस में सोते वक्त गिरफ्तार किया था. सीआईडी ने यह दावा किया है कि नायडू के ही नेतृत्व में मुखौटा कंपनियों के जरिये सरकारी धन को निजी कंपनियों में हस्तांतरित करने की साजिश रची गई.

चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा?

टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने 9 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, '45 वर्षों से मैंने निस्वार्थ भाव से तेलुगु लोगों की सेवा की है. मैं अपने लोगों की हितों की रक्षा के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं. कोई ताकत मुझे तेलुगू लोगों, मेरे राज्य आंध्र प्रदेश और मेरी मातृभूमि की रक्षा करने से नहीं रोक सकती. अंतत: सच्चाई और धर्म की जीत होगी.'

इन धाराओं में की गई कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50(1)(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार नायडू को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120(8), 166, 167, 418, 420, 465, 468, 471, 409, 201, 109 आरडब्ल्यू और 37 के तहत सीआईडी ने गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि यह गैर जमानती अपराध है. इस मामले में केवल अदालत के जरिए ही जमानत मिल सकती है.
 

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02 October 2023, 03:48 PM IST

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