सरकार ने दी बड़ी राहत, अब जन्म-मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार जरूरी नहीं
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत कहा गया है में मांगे गए अन्य विवरणों के साथ एकत्र किए जा रहे आधार नंबर के सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर हां या नहीं आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जाएगी।
अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आधार नंबर जरूरी नहीं है. इस नंबर के बिना प्रमाण पत्र नहीं बनने को लेकर आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने पहले आदेश जारी किया था. लेकिन अब केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दे दी है. सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को बिना आधार पंजीकरण करने की इजाजत दे दी है.
27 जून को एक अधिसूचना रिलीज की गई है. जिसमें ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरजीआई कार्यालय को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान दिए गए पहचान विवरण को प्रमाणित करने के लिए आधार डेटाबेस का उपयोग करने की अमुमति दे दी है.