अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आधार नंबर जरूरी नहीं है. इस नंबर के बिना प्रमाण पत्र नहीं बनने को लेकर आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने पहले आदेश जारी किया था. लेकिन अब केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दे दी है. सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय को बिना आधार पंजीकरण करने की इजाजत दे दी है.
27 जून को एक अधिसूचना रिलीज की गई है. जिसमें ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरजीआई कार्यालय को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के दौरान दिए गए पहचान विवरण को प्रमाणित करने के लिए आधार डेटाबेस का उपयोग करने की अमुमति दे दी है. First Updated : Wednesday, 28 June 2023