भारत सरकार ने सिम कार्ड जारी करने को लेकर नया फैसला लिया है, इसको लेकर दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि थोक में सिम कार्ड बेचने के लिए सिम डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार ने इस कदम से फर्जी सिम कार्ड की ब्रिक्री और एक ही नाम या आईडी पर कई सारे सिम कार्ड की ब्रिक्री पर रोक लगेगी. इससे स्पैमिंग में भी कमी देखने को मिल सकती है.
दूरसंचार सुधारों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि, "हमने धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए 52 लाख कनेक्शनों का पता लगाया और उन्हें निष्क्रिय कर दिया है. मोबाइल सिम कार्ड बेचने वाले 67,000 डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और 300 FIR भी दर्ज़ की गई हैं...66,000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं.
नए नियमों के अनुसार बिना पुलिस वेरिफिकेशन सिम कार्ड बेचने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना है. दूरसंचार मंत्री के अनुसार देश में करीब 10 लाख सिम कार्ड डीलर हैं जिन्हें पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा, इसके अलावा दुकानदारों का भी KYC कराना होगा. First Updated : Friday, 18 August 2023