Supreme Court ने रद्द किए NEET के ग्रेस मार्क्स, 1563 छात्रों को फिर से देनी होगी परीक्षा

NEET UG Result 2024: NEET रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी. हम काउंसलिंग पर रोक नही लगाएंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है. अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच नीट यूजी के मामले में सुनवाई कर रही है.

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NEET UG Result 2024: NEET परीक्षा में हुए गड़बडी के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है. दरअसल एनईईटी-यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 1,500 से अधिक उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जो अब रद्द कर दिए गए हैं. इन छात्रों को अब दोबारा परिक्षा देनी होगी. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनावाई करते हुए ये फैसला लिया गया है. 

जिसमें कहा गया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी. अदालत ने आगे कहा कि हम काउंसलिंग पर रोक नही लगाएंगे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है. अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच नीट यूजी के मामले में सुनवाई कर रही है. NTA की तरफ से कहा गया कि छात्रों का डर दूर करने के लिए यह निर्णय लिया जा रहा है.

तीन याचिकाओं पर विचार कर रहा कोर्ट

परीक्षा में हुए गड़बड़ी के बाद याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि काउंसलिंग पर रोक लगे. कोर्ट तीन याचिकाओं पर विचार कर रहा है, जिसमें अनियमितताओं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 1500 से अधिक उम्मीदवारों को “लॉस ऑफ टाइम” के आधार पर परीक्षा में ग्रेस मार्किंग दी गई थी. जिसके बाद ही नीट यूजी 2024 के रिजल्टों को चुनौती दी गई है.

अलख पांडे ने दायर की याचिका

इन तीन याचिकाओं में एक फिजिक्स वाला के अलख पांडे ने दायर की थी. इनका दावा था कि एनटीए का ग्रेस मार्क्स देने का फैसला “मनमाना” था. कथित तौर पर पांडे ने लगभग 20,000 छात्रों से प्रतिनिधित्व एकत्र किया, जिसमें दिखाया गया कि कम से कम 1,500 छात्रों को लगभग 70-80 अंक ग्रेस मार्क्स के रूप में दिए गए थे.

एसआईओ के सदस्य ने SIT गठन की मांग

दूसरी याचिका एसआईओ के सदस्य अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने दायर की थी. इनकी मांग है कि नीट-यूजी 2024 के रिजल्टों को वापस लिया जाए और नए सिरे से परीक्षा को आयोजित किया जाए. याचिकाकर्ताओं ने ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया गया है. पेपर लीक के आरोपों की जांच पूरी होने तक NEET-UG 2024 प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की है. इसके साथ ही इस मामले में जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) के गठन की भी मांग की थी.

नीट उम्मीदवार ने भी दायर की याचिका

तीसरी याचिका नीट उम्मीदवार जरीपिति कार्तिक ने दायर की थी. इसमें परीक्षा के समय लॉस ऑफ टाइम के लिए ग्रेस मार्क्स दिए जाने को चुनौती दी गई थी.  First Updated : Thursday, 13 June 2024