दिल्ली की हवा फिर दमघोंटू, लागू हुआ GRAP-3, जानें किन चीजों पर लगा बैन और क्या मिली छूट

GRAP-3 Restrictions: दिल्ली की हवा एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है. गुरुवार, 9 जनवरी को शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 357 दर्ज किया गया है. इस बीच दिल्ली सरकार ने आज GRAP-3 लागू कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कुछ सख्त कदम भी उठाए हैं. तो चलिए जानते हैं दिल्ली में किन चीजों पर प्रतिबंध है और किन चीजों पर छूट है.

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Grap-3 Restrictions in Delhi NCR: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर बढ़ गया है. इसके चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को दोबारा लागू करने का फैसला किया है. यह कदम बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है. गुरुवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 357 तक पहुंच गया, जो "बहुत खराब" श्रेणी में आता है. इससे पहले बुधवार को यह 297 था. ऐसे में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण बढ़ने की वजह से CAQM ने ग्रैप-3 के तहत प्रतिबंध लागू कर दिए हैं.

GRAP-3 का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से हालात को और बिगड़ने से रोकना है. सख्त नियमों और प्रतिबंधों से हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है. अब लोगों को प्रदूषण के इन नियमों का पालन करते हुए जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है.

दिल्ली में इन चीजों पर लगा बैन

निर्माण कार्य: गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस के काम जैसे बोरिंग, ड्रिलिंग, खुदाई, और पाइलिंग पर रोक लगाई गई है.
सीवर और बिजली के काम: ओपन ट्रेंच सिस्टम द्वारा सीवर, पानी की लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबल बिछाने पर प्रतिबंध है.  
पुरानी गाड़ियां: बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल गाड़ियां दिल्ली और एनसीआर में नहीं चल सकेंगी.  
गैर-जरूरी मध्यम और भारी मालवाहक डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध है।  

किन्हें मिली छूट?  

- दिव्यांगजन बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

- आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को भी छूट दी गई है.

स्कूलों में भी बदलाव  

- कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए स्कूल हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) में चलेंगे.

- छात्रों और अभिभावकों को ऑनलाइन क्लास चुनने का विकल्प दिया गया है. First Updated : Friday, 10 January 2025