जीएसटी परिषद की बैठक: छोटे भुगतान पर बड़ा फैसला टला, हेलीकॉप्टर सेवाओं पर राहत

जीएसटी परिषद की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. 2,000 रुपये से कम के ऑनलाइन भुगतान पर 18% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव अभी निर्णय में नहीं आया है और इसे जांच के लिए फिटमेंट समिति को भेजा गया है. तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर जीएसटी घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है. बीमा पॉलिसियों और अनुसंधान गतिविधियों पर जीएसटी के मुद्दों पर भी चर्चा हुई. इसके अलावा कुछ विश्वविद्यालयों को अनुसंधान अनुदान के मामले में नोटिस जारी किए गए है.

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GST Council Meeting: जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई. सबसे पहले, 2,000 रुपये से कम के ऑनलाइन भुगतान पर 18% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव अभी तक अंतिम रूप में नहीं आया है. इसे समीक्षा के लिए फिटमेंट समिति को भेजा गया है, जो इस पर गहराई से अध्ययन करेगी. यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो छोटे ऑनलाइन लेनदेन पर कर(टैक्स) लगने से उनकी लागत बढ़ सकती है, जिससे ग्राहकों को महंगा भुगतान करना पड़ सकता है.

कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

इसके अतिरिक्त, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है. यह निर्णय तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा की लागत को कम करने में काफी मदद करेगा. इस बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी के मुद्दे पर भी चर्चा की गई. इस क्षेत्र के विकास और उचित कर लगाने के बीच संतुलन बनाने के लिए नीति निर्माता विचार कर रहे हैं. हालांकि, इस पर कोई ठोस प्रस्ताव अभी तक अंतिम रूप में नहीं आया है.

GST की होगी समीक्षा, जारी किया नोटिस

फिटमेंट समिति शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर जीएसटी की समीक्षा भी करेगी. इसके साथ ही, जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने कुछ विश्वविद्यालयों को अनुसंधान अनुदान के मामले में नोटिस जारी किया है. सात विश्वविद्यालयों को 220 करोड़ रुपये के अनुसंधान अनुदान को लेकर नोटिस प्राप्त हुआ है, जो जीएसटी नियमों के उल्लंघन से संबंधित है.

GST केवल डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स पर लागू

जीएसटी केवल डेबिट और क्रेडिट कार्ड से किए गए पेमेंट्स पर ही लागू होगा. यूपीआई का उपयोग काफी बढ़ गया है और यह अब डिजिटल पेमेंट का सबसे लोकप्रिय तरीका बन चुका है. यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं लगता, इसलिए इन पर जीएसटी का असर नहीं होगा.

First Updated : Monday, 09 September 2024