Gujarat Riot Case: तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 19 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Gujarat Riot Case: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में कथित तौर पर सबूत गढ़ने के एक मामले में कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड को दी गई अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 जुलाई को तय की है.

Sagar Dwivedi
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Gujarat Riot Case: सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को फिर से राहत प्रदान की है. शीर्ष अदालत ने 2022 के गुजरात दंगों के संबंध में कथित तौर पर सबूत गढ़ने के मामले में एक तीस्ता सीतलवाड़ को दी गई अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 जुलाई को तय की है.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 जुलाई को तय की है. इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने नियमित जमानत के लिए उनकी अर्जी खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट ने उन्हे तत्काल आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. 

न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीतलवाड़ द्वारा गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया. इससे पहले शीर्ष अदालत ने 1 जुलाई को सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से राहत दी थी.

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05 July 2023, 01:48 PM IST

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