हरियाणा में वोटिंग से पहले जेल से बाहर आएंगे गुरमीत राम रहीम, 4 साल में 15वीं बार पैरोल

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर चुनाव से पहले जेल से बाहर आने वाले हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने सोमवार को उनकी पैरोल याचिका को मंजूरी दे दी है. पिछले नौ महीनों में यह उनकी तीसरी अस्थायी रिहाई होगी और पिछले चार सालों में 15वीं.

JBT Desk
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डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर चुनाव से पहले जेल से बाहर आने वाले हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने सोमवार को उनकी पैरोल याचिका को मंजूरी दे दी है. पिछले नौ महीनों में यह उनकी तीसरी अस्थायी रिहाई होगी और पिछले चार सालों में 15वीं.

हरियाणा और पंजाब में प्रभाव रखने वाले राम रहीम सिंह की रिहाई 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले हुई है. राम रहीम की फरलो और पैरोल हमेशा चुनावों के साथ ही होती रही है, चाहे वह नगर निकाय चुनाव हों या राज्य विधानसभा चुनाव.

हरियाणा सरकार ने दिए रिहाई के आदेश

पैरोल अवधि के दौरान डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को हरियाणा में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और उन्हें व्यक्तिगत रूप से या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी चुनाव प्रचार गतिविधि में भाग लेने से रोक दिया गया है. चुनाव आयोग की मंजूरी के साथ, अब हरियाणा सरकार जल्द ही उनकी रिहाई के लिए आदेश जारी कर सकती है.

14 बार अस्थायी रिहाई दी गई

गुरमीत राम रहीम 13 अगस्त को दी गई 21 दिन की छुट्टी के बाद 2 सितंबर को सुनारिया जेल लौट आया था. 2020 से, डेरा प्रमुख को 14 बार अस्थायी रिहाई दी गई है, कुल मिलाकर 259 दिन, फरलो और पैरोल के माध्यम से मिली है.

लोकसभा चुनाव में भी मिली थी पैरोल

गुरमीत राम रहीम को 19 जनवरी को लोकसभा चुनाव से पहले पैरोल मिली थी. इसी तरह, 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान डेरा प्रमुख को 7 फरवरी से 27 फरवरी तक 21 दिन की छुट्टी दी गई थी. 17 जून, 2022 को उनकी आठवीं रिहाई भी हरियाणा नगर निगम चुनावों के साथ हुई. राम रहीम हत्या और बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहा है. वह रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है.

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01 October 2024, 12:52 PM IST

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