Gyanvapi: सर्वे के बीच कोर्ट ने लगाया मीडिया कवरेज पर बैन, वाराणसी न्यायालय में मुस्लिम पक्ष ने दाखिल की थी चाचिका

कोर्ट का मानना है कि सर्वे के दौरान तमाम ऐसे वीडियो और फोटो चलाए जा रहे हैं जिनसे माहौल तनावपूर्ण हो सकता है जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है. 

Akshay Singh
Edited By: Akshay Singh

Gyanvapi: ज्ञानवापी में सर्वे का दौर अभी जारी है लेकिन इसी बीच वाराणसी की जिला कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है. बुधवार को वाराणसी जिला कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगा दिए. दरअसल कोर्ट का मानना है कि सर्वे के दौरान तमाम ऐसे वीडियो और फोटो चलाए जा रहे हैं जिनसे माहौल तनावपूर्ण हो सकता है जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है. 

इसी के साथ कोर्ट ने सर्वे कर रही एएसआई की टीम को आदेश देते हुए कहा है कि वह मीडिया में इस सर्वे से जुड़ी किसी भी जानकारी को साझा ना करें. 

बता दें कि यह बैन जिला  न्यायाधीश एके विश्वेश ने लगाया है. उन्होंने पुरातत्व विभाग के सदस्यों को मीडिया में बयान-बाजी करने से भी रोका है. 
मीडिया एजेंसी से बात करते हुए हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि कोर्ट ने मीडिया को आदेश दिया है कि वह मौके से सर्वेक्षण की रिपोर्टिंग ना करें. सर्वे टीम के सदस्यों को भी किसी भी तरह की टिप्पणी करने से रोका गया है. 

अदालत ने सलाह दी है कि इस मुद्दे पर ऐसी रिपोर्टिंग जिससे शांति भंग हो सकती है उसे सोशल मीडिया पर नहीं डाली जानी चाहिए. 

मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजाम या मस्जिद के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन का कहना है कि एएसआई सर्वेक्षण अदालत के आदेश पर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सर्वे की टीम या उसके किसी अधिकारी की ओर से अब तक कोई बयान नहीं दिया गया है लेकिन अखबारों और न्यूज़ चैनलों पर भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं. ऐसे में इसपर रोक लगाना बेहद जरूरी है. 

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09 August 2023, 10:53 PM IST

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