Gyanvapi Update: सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई मुस्लिम पक्ष की याचिका, जारी रहेगा ज्ञानवापी में ASI सर्वे

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ी राहत देते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका के खारिज होने के बाद अब ज्ञानवापी  में ASI सर्वे का काम निर्विघ्न जारी रहेगा. 

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Gyanvapi Update: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका के खारिज होने के बाद ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे का काम अब बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा. मुस्लिम पक्ष चाहता था कि इस सर्वे को कसी भी कीमत पर होने से रोका जाए लेकिन फिलहाल मुस्लिम पक्ष की आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया है. सर्वे को रोकने के पीछे मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि इससे मस्जिद के वास्तविक ढांचे को क्षति पहुंचेगी. हालांकि ASI की टीम पहले ही यह साफ कर चुकी है कि इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा. 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय पर अटल रही. इसी के साथ ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सर्वे की अनुमति मिल गई. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि सर्वे की रिपोर्ट को सील बंद रखा जाएगा.  

बता दें कि सबसे पहले ये मामला वाराणसी की जिला कोर्ट में गया था जहां कोर्ट ने ASI सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था. हालांकि, जिस दिन सर्वे शुरू होना था उसी दिन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेने में सफल रहा लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को इलाहाबाद हाइकोर्ट ले जाने का आदेश दिया था.

इलाहाबद हाइकोर्ट से आदेश मिलने के बाद 4 से 8 अगस्त तक सर्वे का काम होना तय हुआ है. जिसे रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर खटखटाया लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली.  First Updated : Friday, 04 August 2023