14 घंटे की पूछताछ बहादुरी नहीं, हाई कोर्ट ने ईडी की लगाई फटकार, समय सीमा का दिया आदेश

Haryana High Court: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से अपने अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए कदम उठाने को कहा है. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी मामले में लगातार 15 घंटे तक पूछताछ करना बहादुरी नहीं है, बल्कि यह मानवीय गरिमा के विरुद्ध है. हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पंवार की गिरफ्तारी को रद्द करते हुए दी है.

JBT Desk
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Haryana High Court on ED's inquiry: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को लगातार 15 घंटे पूछताछ करने के मामले में फटकार लगाई है. न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी की ओर से इस तरह की कार्रवाई “वीरतापूर्ण” नहीं थी, बल्कि यह “मानवीय गरिमा” के खिलाफ थी. कोर्ट ने जांच एजेंसी ने ईडी अधिकारियों को संवेदनशील बनाने और संदिग्धों से पूछताछ के लिए कुछ 'उचित समय सीमा' का पालन करने का आह्वान किया.

दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पंवार से लगातार 14 घंटे 40 मिनट तक पूछताछ की है. इसी वजह से अदालत ने ईडी को फटकार लगाई है और समय सीमा का पालन करने का आदेश दिया है. बता दें कि पंवार आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में सोनीपत से पार्टी के उम्मीदवार हैं.

हाई कोर्ट ने ईडी की लगाई फटकार

बार एंड बेंच के रिपोर्ट के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग मामले के 'आरोपी कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पंवार को सुबह 11 बजे गुरुग्राम में ईडी के जोनल कार्यालय पहुंचे थे. इस दौरान ईडी ने अगले दिन सुबह 1:40 बजे तक लगातार 14 घंटे 40 मिनट तक लंबी पूछताछ की. इसी मामले में हाई कोर्ट ने ईडी की फटकार लगाते हुए कहा कि यह कोई बहादुरी की काम नहीं है बल्कि एक इंसान की गरिमा के खिलाफ है. कोर्ट ने अपने आदेश में ईडी को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की बात कही है.

HC ने  ईडी को दिया समय सीमा का आदेश

भविष्य में ऐसी लंबी पूछताछ न हो इसके लिए HC ने ईडी को समय सीमा का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जनादेश के मद्देनजर, यह कोर्ट यह देख रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय सुधारात्मक उपाय करेगा और ऐसे मामलों में संदिग्ध(यों) के खिलाफ जांच के लिए कुछ उचित समय सीमा का पालन करने के लिए अधिकारियों को संवेदनशील बनाएगा.

HC ने रद्द की कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पंवार की गिरफ्तारी

HC ने कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पंवार की गिरफ्तारी को रद्द करते हाई कोर्ट ने कहा,  भले ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 2022 में डीएसपीएल पर जुर्माना लगाया हो, लेकिन इससे पंवार को पीएमएलए के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा. हाई कोर्ट ने कहा, ईडी के पास यह साबित करने के लिए सबूतों का अभाव है कि पंवार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध में भाग लिया था. इसके बाद कोर्ट ने पंवार की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया गया है.

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25 September 2024, 08:34 PM IST

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