Nuh Violence: नूंह हिंसा के आरोपी मोनू मानेसर को मिली ज़मानत, कोर्ट ने कहीं ये बातें!
Nuh Violence: मोनू मानेसर को सोमवार को जेएमआईसी अमित वर्मा की कोर्ट से 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है.
Nuh Violence: हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा मामले में आरोपी मोनू मानेसर को सोमवार को जेएमआईसी अमित वर्मा की कोर्ट से 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई. जेएमआईसी अमित वर्मा की कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट ने केस रिजर्व कर लिया. दोपहर करीब चार बजे फैसला सुनाने की बात कही. इसके बाद जब कोर्ट बैठा तो कोर्ट ने मोनू मानेसर की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई.
इस आधार पर मिली ज़मानत
मोनू मानेसर के वकील सोमदत्त शर्मा का कहना है कि मोनू मानेसर की जमानत पर सुनवाई थी. कोर्ट में केस नंबर 37 पर बहस हुई. धारा 295 एवं अवैध शस्त्र की धाराओं के मामले पर बहस की गई. उन्होंने कहा कि 'कोर्ट ने माना कि फेसबुक पर लिखे शब्दों से किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंची है. इसके अलावा पुलिस ने जो हथियार बरामद किया है, वह लाइसेंसी है.
लिहाजा दोपहर को कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में मोनू मानेसर को जमानत दे दी गई. उनके वकीलों का कहना है कि अब मोनू मानेसर के खिलाफ राजस्थान में दर्ज जुनैद-नासिर हत्याकांड और हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी में हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं. अब उसकी जमानत के लिए भी हरसंभव प्रयास किया जाएगा.
जेल में ही रहेगा मोनू
वरिष्ठ अधिवक्ता एलएन पाराशर फरीदाबाद और कुलभूषण भारद्वाज गुरुग्राम ने भी मोनू मानेसर के मामले की पैरवी की थी. हालांकि, मोनू मानेसर जेल में ही रहेगा. फिलहाल वह पटौदी के एक मामले में भोंडसी जेल में बंद हैं.
नूंह में 31 जुलाई को हुई थी हिंसा
31 जुलाई को नूंह में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी. इस दौरान ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई. बाद में दोनों समुदाय आमने-सामने आ गए, जिसमें करीब छह लोग मारे गए थे.