Electronic Cigarettes: ई-सिगरेट रखने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने की ऑनलाईन पोर्टल की शुरुआत

Electronic Cigarettes: ई-सिगरेट या उससे जुड़े उपकरण को किसी भी रूप में रखना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट रोकथाम अधिनियम (पीईसीए) 2019 का उल्लंघन होगा. केंद्र सरकार इस बात को लेकर चिंता में है कि कड़े नियमों के बाद ई-सिगरेट की उपलब्धता बनी हुई है.

Manoj Aarya
Edited By: Manoj Aarya

Electronic Cigarettes: ई-सिगरेट या उससे जुड़े उपकरण को किसी भी रूप में रखना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट रोकथाम अधिनियम (पीईसीए) 2019 का उल्लंघन होगा. स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बात कही है. केंद्र सरकार इस बात को लेकर चिंता में है कि रोक के कड़े नियमों के बाद ई-सिगरेट की उपलब्धता बनी हुई है.

इस मामले से संबंधित जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास सितंबर में भेजी है. उम्मीद की जा रही है कि इससे ई-सिगरेट के इस्तेमाल को रोकने के प्रयास में काफी मदद मिलेगी. पीईसीए में ई-सिगरेट के व्यक्तिगत इस्तेमाल के रोक पर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है. हालांकि, अधिनियम में ई-सिगरेट के उत्पादन, बनाने, आयात, निर्यात, लाने-ले जाने, बिक्री, वितरण, भंडारण और उसके विज्ञापन पर सख्त प्रतिबंध है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के उप सचिव ने क्या कहा?

वहीं, ई-सिगरेट के मामले पर बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के उप सचिव डॉ पुलकेश कुमार ने कहा, पीईसीए के उल्लंघन के बिना देश में ई-सिगरेट का उपलब्ध होना संभव नहीं है. इसलिए अगर किसी के पास ई-सिगरेट या उससे संबंधित कोई उपकरण मिलता है या किसी व्यक्ति ने ई-सिगरेट का उपयोग किया होता है तो निश्चित रूप से पीईसीए का उल्लंघन करके किया होता है. इसलिए ई-सिगरेट से किसी भी तरह का संबंध रखने वाला कार्रवाई के दायरे में होता है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने की ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत

इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अधिनियम जनहित की भावना को देखते हुए बनाया गया है, इसलिए वह हर प्रकार से लोगों को नुकसान से बचाता है. ई-सिगरेट कारोबार पर भारी अर्थदंड और कारावास के प्रवाधान के बावजूद यह बाजार में उपलब्ध है. 

स्वास्थ्य मंत्रालय ने PECA के नियमों के उल्लंघन की सूचना देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है. यह पोर्टल मंत्रालय को उल्लंघन पर आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति देगा. कोई भी व्यक्ति इन उल्लंघनों की शिकायत http://www.violation-reporting.in पर कर सकता है.

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02 October 2023, 09:49 PM IST

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