Supreme Court: CAA पर सुप्रीम कोर्ट में आज 230 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई

Supreme Court: केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया, जिससे 2019 के धार्मिक नीति (संशोधन) नियम (सीएए) को प्रभावी ढंग से लागू किया गया.

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई करेगी. 2019 में CAA  प्रावधान पारित होने के बाद से SC में इससे जुड़ी बहुत सी याचिकाएं दी गई गई हैं. 

आज सुनवाई

इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग (IUML) ने 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), 2019 और 11 मार्च, 2024 को सरकार ने अधिसूचित इसके नियमों पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में तुरंत सुनवाई की मांग की. लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी CAA के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. 

कई पार्टियों ने दी अर्जी 

IUML के अलावा, अन्य पार्टियों और व्यक्तियों जैसे डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई), असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैका, असम से कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक और अन्य ने भी कोर्ट में याचिका दी है. 

असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे कोर्ट 

इससे पहले भी औवेसी NRC का मुद्दा भी SC के सामने उठाया था. CAA पर दायर की गई याचिका में ओवैसी ने मांग की है कि CAA के कार्यान्वयन पर रोक लगाई जाए. इसके साथ ही औवैसी का कहना है कि CAA के बाद अभी NRC भी लाया जाएगा, और ये दोनों ही मुसलमानों के लिए सही नहीं हैं. ओवैसी का कहना है कि इनको लागू करने के बाद मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा.  First Updated : Tuesday, 19 March 2024

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