Manipur Violence : सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा मामले पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
Manipur Case : सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति ने सोमवार 21 अगस्त को तीन रिपोर्ट पेश की. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस रिपोर्ट को देखने को कहा और उनसे मामले में मदद भी मांगी.
Supreme Court : देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में दो समुदायों के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन प्रदेश से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है. मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई. कोर्ट ने हिंसा के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी. इस बारे में न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति ने सोमवार 21 अगस्त को तीन रिपोर्ट पेश की. इसमें मुआवजा योजना को अपग्रेड करने की सिफारिश की गई है. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस रिपोर्ट को देखने को कहा और उनसे मामले में मदद भी मांगी.
कोर्ट में पेश हुई रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई, 2023 को मणिपुर हिंसा और महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड निकालने में कड़ा एक्शन लिया. कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को हिंसा पीड़ितों के लिए राहत की निगरानी के लिए बनाई गई न्यायमूर्ति मित्तल पैनल के उचित कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए आदेश पारित करेगा. वहीं जस्टिस गीता मित्तल पैनल ने कोर्ट से कहा कि मणिपुर हिंसा के पीड़ितों के जरूरी डॉक्यूमेंट्स को फिर से जारी करने की आवश्यकता है.
हिंसा ने 160 लोगों की मौत
मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच 3 मई, 2023 से विवाद जारी है. इस हिंसा में अब तक 160 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है. वहीं सैंकड़ों लोग घायल हो गए हैं यह विवाद अभी भी शांत नहीं हुआ है. हिंसा की जांच अब सीबीआई कर रही है. 16 अगस्त को सीबीआई ने विभिन्न रैंक की 29 महिला अधिकारियों सहित 53 अधिकारियों को तैनात किया है. राज्य और केंद्र सरकार हिंसा पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.