Hemant Soren : सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, कहा HC क्यों नहीं जाते

Supreme Court : आज सुप्रीम कोर्ट के झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट का रुख करें.

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Hemant Soren News : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने कथित लैंड स्कैम केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की थी. सर्वोच्च न्यायाल में शुक्रवार 2 फरवरी को मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया है और याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि आप यहां क्यों आएं हैं? हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते. सोरेन को गुरुवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

SC ने सुनवाई से किया इनकार

आज सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने झारखंड के पूर्व सीएम और झामुमो नेता हेमंत सोरेन की याचिका पर सुबह 10.30 बजे सुनवाई की.

इस दौरान कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया. सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला एक मुख्यमंत्री से जुड़ा है जिसे गिरफ्तार किया गया है. इस पर कोर्ट ने कहा कि अदालतें सभी के लिए खुली हैं और उच्च न्यायालय संवैधानिक अदालत ही है.

तीन जजों की बेंच ने क्या कहा

सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? कृपया हाईकोर्ट का रुख करिए, मेरे साथी जज भी इस बात से सहमत हैं. उन्होंने कहा कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं. याचिकाकर्ता हाईकोर्च जाने के लिए स्वतंत्र है. हमें बताया गया है कि यही याचिका हाईकोर्ट में भी दाखिल हुई है जो वहां पेडिंग है. उच्च न्यायालय में दी गई याचिका में अगर किसी संशोधन की जरूरत है तो याचिकाकर्ता उसे कर सकते हैं. First Updated : Friday, 02 February 2024