Sambhal: मंदिर-मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट ने जिला अदालत की सुनवाई पर लगाई रोक

संभल में मंदिर-मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 25 फरवरी को होगी.

Suraj Mishra
Edited By: Suraj Mishra

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में चल रहे मंदिर-मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है. साथ ही सभी पक्षों को एक महीने के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

इंतजामिया कमेटी ने दाखिल की याचिका

विवाद शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी द्वारा दाखिल की गई याचिका से जुड़ा है. याचिका में मस्जिद की स्थिति को लेकर आपत्ति उठाई गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को चार सप्ताह के अंदर अपने जवाब दाखिल करने के लिए कहा. इसके बाद, मस्जिद कमेटी को दो सप्ताह का समय दिया गया है, ताकि वह सभी पक्षकारों के जवाबों पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकें.

 

मुस्लिम पक्ष को मिली राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट से जिला अदालत की सुनवाई पर रोक लगने से मुस्लिम पक्ष को फिलहाल राहत मिली है. यह सुनवाई बुधवार 8 जनवरी को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई. याचिका शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी द्वारा दाखिल की गई थी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को हाईकोर्ट में होगी. 25 फरवरी को इस मामले की सुनवाई एक नये मामले के रूप में होगी.

यह विवाद उस मुकदमे से जुड़ा है, जो 19 नवंबर को हरिशंकर जैन और अन्य द्वारा संभल की जिला अदालत में दायर किया गया था. मुकदमे में यह दावा किया गया था कि शाही जामा मस्जिद का स्थान पहले एक मंदिर हुआ करता था. जिला अदालत ने इस मामले में सर्वे का आदेश दिया था, लेकिन बीती 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी.


 

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08 January 2025, 01:44 PM IST

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