Action on SIMI: केंद्र सरकार ने हाल ही में UAPA के तहत स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) पर गैरकानूनी संगठन के रुप में प्रतिबंध को पांच सालों के लिए बढ़ा दिया था. अब गृह मंत्रालय ने राज्य के लोगों को भी पावर दे दी है. जिसके तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी UAPA के तहत इस संगठन को गैरकानूनी घोषित कर सकते हैं.
पिछले सफ्ताह के आखिर में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी करते हुए पहले से ही प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी (SIMI) पर पांच साल के लिए बैन को बढ़ा दिया था. SIMI पर ये कार्रवाई UAPA के तहत कई गई है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने सोशल मीडिया (X) पर ट्वीट करते हुए लिखा कि, मजबूत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के जी के दृष्टिकोण 'स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI)' को यूएपीए के तहत पांच साल की अगली अवधि के लिए 'गैरकानूनी संघ' घोषित किया गया है.
केंद्र सरकार की ओर से आगे कहा कि सिमी को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल पाया गया है. First Updated : Monday, 05 February 2024