पूरे देश में इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की गूंज है. उनकी पत्नी निकिता ने उनके खिलाफ 9 केस दर्ज कराए थे. मामला कोर्ट में चल रहा था. कोर्ट की ओर से तारीख पर तारीख दिए जा रहे थे. इन सबसे परेशान होकर अतुल ने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला लिया. आत्महत्या करने से पहले बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष ने 80 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने अपनी अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार पर कई आरोप लगाए. उन्होंने अपने 24 पेज के सुसाइड नोट में न्याय व्यवस्था की भी आलोचना की.
इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता राशि तय करने के लिए आठ सूत्री फॉर्मूला तय किया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीवी वराले की पीठ ने तलाक के एक मामले पर फैसला करते हुए देशभर की सभी अदालतों को फैसले में उल्लिखित कारकों के आधार पर अपने आदेश देने की सलाह दी.
तलाक मामले पर सुनवाई
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट दरअसल, मामला प्रवीण कुमार जैन और उनकी पत्नी अंजू जैन के तलाक मामले पर सुनवाई कर रहा था. प्रवीण कुमार जैन और अंजू जैन विवाह के बाद 6 साल तक साथ रहे थे. इसके बाद करीब 20 साल से दोनों अलग-अलग रह रहे हैं. प्रवीण ने आरोप लगाया कि अंजू क्रूर है. वह उनके परिवार के साथ उदासीनता से पेश आती थी.
दूसरी ओर अंजू ने आरोप लगाया था कि प्रवीण का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था.पति-पत्नी लंबे समय से अलग रह रहे थे. उनके पास वैवाहिक दायित्वों को निभाने का कोई अवसर नहीं था. इसे देखते हुए कोर्ट ने माना कि विवाह का अर्थ, लगाव और नाता पूरी तरह से टूट चुका है. इसके बाद कोर्ट ने तलाक को इन शर्तों पर मंजूरी दे दी. अदालत ने रजनेश बनाम नेहा (2021) और किरण ज्योत मैनी बनाम अनीश प्रमोद पटेल (2024) जैसे उदाहरणों का हवाला दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या फॉर्मूला तय किया…
पति-पत्नी की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति
भविष्य में पत्नी और बच्चों की बुनियादी जरूरतें
दोनों पक्षों की योग्यता और रोजगार
आय और संपत्ति के साधन
ससुराल में रहते हुए पत्नी का जीवन स्तर
क्या उसने परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी है?
नौकरी न करने वाली पत्नी के लिए कानूनी लड़ाई के लिए उचित राशि
पति की आर्थिक स्थिति, उसकी कमाई और गुजारा भत्ते के साथ अन्य जिम्मेदारियां क्या होंगी
First Updated : Thursday, 12 December 2024