Article 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को सही करार दिया. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था. जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी. वहीं, इस फैसले पर आईएएस शाह फैसल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.
आईएएस शाह फैसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉम 'X' पर पोस्ट कर अपने विचार साझा करते हुए लिखा, ''धारा 370 कोई नोवा ऑर्क नहीं था. यह एक पुराना, टूटा जहाज था, जो हमें भविष्य में डुबा देता. आइए विकास की प्रक्रिया का स्वागत करें. सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पुष्टि की है कि भारत एकजुट है और वास्तविक सशक्तिकरण एक साथ रहने में है. 370 के बाद का भविष्य सभी का है. जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए शांति और समृद्धि की बड़ी सफलता की कामना करता हूं.''
अनुच्छेद 370 पर आज एतिहासिक फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले को बरकरार रखा है. पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं. First Updated : Monday, 11 December 2023