JEE Advanced 2025 में कॉलेज छोड़ने वालों को मिलेगी 3 बार परीक्षा देने की अनुमति
JEE Advanced 2025: जेईई एडवांस में प्रयासों की संख्या को कम करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने संयुक्त प्रवेश बोर्ड को आदेश दिया कि 5 से 18 नवंबर 2024 तक काॅलेज छोड़ने वाले छात्रों को तीन बार एग्जाम में शामिल होने की अनुमति दी जाए. साथ ही इन छात्रों को एग्जाम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाए.
JEE Advanced 2025: सुप्रीम कोर्ट ने आज, 10 जनवरी 2025 को जेईई एडवांस 2025 में प्रयासों की संख्या बढ़ाने और घटाने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने आदेश दिया कि 5 नवंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच कॉलेज छोड़ने वाले छात्रों को जेईई एडवांस देने की अनुमति दी जाएगी. यह आदेश उस याचिका के आधार पर दिया गया, जिसे 22 छात्रों ने दायर किया था.
संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) बोर्ड ने पहले 5 नवंबर 2024 को घोषणा की थी कि 2023, 2024, और 2025 में ग्रेजुएशन करने वाले छात्र जेईई एडवांस देने के लिए पात्र होंगे. लेकिन केवल 13 दिन बाद, बोर्ड ने इसे बदलकर पात्रता 2024 और 2025 बैच तक सीमित कर दी. इस बदलाव से कुछ छात्रों को नुकसान हुआ, जिन्होंने पहले ही यह सोचकर अपने कॉलेज छोड़ दिए थे कि वे परीक्षा दे सकेंगे.
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
इन छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने 2023 में कक्षा 12वीं पास की थी और पहले ही इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला ले लिया था. लेकिन जब यह फैसला आया कि अब जेईई एडवांस में तीन प्रयास दिए जा सकते हैं, तो उन्होंने 2025 की तैयारी शुरू कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों ने पहले से ही तैयारी के लिए पैसा खर्च किया था, जैसे कोचिंग शुल्क और अन्य अध्ययन सामग्री, इसलिए अब उनके साथ अन्याय नहीं किया जा सकता.
छात्रों को 3 प्रयासों का अवसर
इन छात्रों ने याचिका में यह भी कहा था कि जेईई एडवांस 2025 की तैयारी के लिए उन्होंने जेईई मेन 2025 का आवेदन भी किया था, साथ ही कोचिंग, टेस्ट सीरीज, अध्ययन सामग्री आदि पर खर्च भी किया था. कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए जेईई एडवांस 2025 के लिए 5 नवंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच कॉलेज छोड़ने वाले छात्रों को रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दी.