केरल में रेप के बाद हत्या मामले कोर्ट ने दी सजा-ए-मौत, 4 महीने में सुनाया फैसला

केरल में पांच साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में चार महीने में सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने सजा सुना दी है. कोर्ट ने आरोपी असफाक आलम को रेप और हत्या के मामले में सजा-ए-मौत दी है. जबकि अन्य मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

Yaspal Singh
Edited By: Yaspal Singh

केरल एर्नाकुलम में पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने मंगलवार को अलुवा में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या को लेकर असफाक आलम को घटना के 4 महीने बाद मौत की सजा सुनाई है, इस घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था. कोर्ट ने आलम को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की पांच धाराओं के तहत उसे 5 अलग-अलग आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

हत्या और बलात्कार के लिए मौत की सजा

कोर्ट ने असफाक को सबूत नष्ट करने के लिए 5 साल, नाबालिग को नशीली कोल्डड्रिंक लिए 3 साल, नाबालिग से बलात्कार के लिए आजीवन कारावास और नाबालिग की हत्या और बलात्कार के लिए मौत की सजा दी गई. अदालत के फैसले में कहा गया, “ये 5 आजीवन कारावास की सजाएं एक साथ चलेंगी.”

अदालत ने बिहार के रहने वाले प्रवासी मजदूर आलम पर 7,20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.अदालत ने आरोपी को आईपीसी, POCSO अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है. जब कोर्ट सजा सुना रही थी तब आरोपी असफाक आलम कोर्टरूम में मौजूद था. यह सजा महज 4 महीने के अंदर सुनाई गई है.

बता दें कि एर्नाकुलम कोर्ट ने 7 सितम्बर को मामले की सुनवाई शुरू की थी. 16 सितम्बर को आरोप तय किए गए, जिसके बाद 4 अक्टूबर को सुनवाई शुरू हुई. आलम को 4 नवंबर को उसके अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और अपराध के लिए आज उसे सजा सुनाई गई.

28 जुलाई को केरल के एर्नाकुलम जिले के अलुवा नगरपालिका में एक 5 वर्षीय लड़की को उसके घर से लगभग 3 बजे अपहरण कर लिया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया. बाद में उसकी हत्या कर दी गई और उसे अलुवा बाजार के पास एक इलाके में फेंक दिया गया. पुलिस ने  मामले में कार्रवाई करते हुए अपराधी को पकड़ लिया.
 

एसआईटी की स्पेशल टीम ने किया खुलासा

मामले की जांच करने वाली केरल पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने 2 सितंबर को POCSO अदालत में आरोपी के खिलाफ 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी.जांच और मुकदमा 3 महीने की अवधि में पूरा किया गया.कोच्चि पुलिस ने कहा कि हत्या के दिन के सीसीटीवी फुटेज से उन्हें आरोपी को पकड़ने और मामले को सुलझाने में मदद मिली.

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30 November 2024, 10:10 AM IST

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