Indian Army: महिला अफसरों की प्रमोशन नीति पर Indian Army ने रखा अपना पक्ष, कहा विचार विमर्श जारी
सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को सूचित किया गया कि इंडियन army में महिला अधिकारीयों के करियर की प्रगति के मुद्दे से निपटने और कर्नल से ब्रिगेडियर के पड़ पर उनकी पदोन्नति पर विचार करने के लिए एक नीति बनाने पर विचार विमर्श चल रहा है.
हाइलाइट
- कर्नल से ब्रिगेडियर की रैंक पर प्रमोशन पर विचार किया जा रहा
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (4 दिसंबर) को कहा कि इंडियन आर्मी में महिला अधिकारियों के करियर की प्रगति के मुद्दे से निपटने के लिए नीति बनाने पर विचार-विमर्श जारी है, और कर्नल से ब्रिगेडियर की रैंक पर उनके प्रमोशन पर विचार विमर्श किया जा रहा है.
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बालासुब्रमण्यन की उन दलीलों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि सेना इस उद्देश्य से नीति बनाने पर काम कर रही है.
कोर्ट ने महिला अधिकारियों के करियर में प्रगति पर अपने पूर्व के निर्देश के अनुसार सेना को नीति बनाने के लिए 31 मार्च, 2024 तक का समय दिया है. साथ ही मामले को अगले साल अप्रैल के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध कर दिया. बता दें कि कुछ महिला सैन्य अधिकारियों ने कर्नल से ब्रिगेडियर की रैंक पर प्रमोशन में भेदभाव करने का आरोप लगाया था.