रेलवे के लोहा का गलत इस्तेमाल? जानिए जुर्माना और सजा के बारे में पूरी जानकारी

भारतीय रेलवे, जो एशिया का सबसे विशाल रेल नेटवर्क है, न केवल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी सुरक्षा भी अत्यंत आवश्यक है. रेलवे संपत्ति की चोरी करने वालों के लिए सजा और जुर्माने की व्यवस्था कड़ी है. आइए, जानते हैं इस संदर्भ में क्या प्रावधान हैं.

Ritu Sharma
Edited By: Ritu Sharma

Indian Railway Property Theft: भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और दुनिया में चौथे स्थान पर आता है. रेलवे के माध्यम से हर दिन लाखों यात्री सफर करते हैं. आपने कई रेलवे स्टेशनों और ट्रैक किनारे बड़ी मात्रा में रखा हुआ रेलवे का लोहा और अन्य सामान जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कोई आम व्यक्ति इसे उठा सकता है या इसका इस्तेमाल कर सकता है? अगर ऐसा करता है तो उसे कितनी सजा मिल सकती है? आइए जानते हैं.

उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाला मामला

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एआरटीओ (सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी) ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी, जिसमें रेलवे के पहिए लगे हुए थे. जांच में खुलासा हुआ कि ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन तो कृषि कार्य के लिए था, लेकिन ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन ही नहीं था. इस पर अधिकारियों ने 10 लाख रुपये से अधिक का चालान किया. पूछताछ में पता चला कि यह ट्रॉली रेलवे के एक ठेकेदार के यहां काम कर रही थी और वाहन मालिक को हर महीने 85,000 रुपये मिल रहे थे.

क्या रेलवे का सामान कोई भी इस्तेमाल कर सकता है?

वहीं आपको बता दें कि रेलवे देश के सबसे बड़े सरकारी विभागों में से एक है और इसका कार्यक्षेत्र पूरे भारत में फैला हुआ है. हर दिन रेलवे में कई निर्माण कार्य चलते रहते हैं, जिससे स्टेशनों और ट्रैक के किनारे बड़ी मात्रा में लोहा और अन्य सामग्री रखी जाती है. लेकिन इसका कोई भी आम नागरिक इस्तेमाल नहीं कर सकता. बता दें कि अगर कोई व्यक्ति रेलवे की संपत्ति को चोरी करता है या सड़क किनारे रखे लोहे को उठाकर बेचने की कोशिश करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इतना ही नहीं, सामान खरीदने और बेचने वाले दोनों ही दोषी माने जाएंगे और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

रेलवे का सामान चोरी करने पर कितनी सजा मिलती है?

इसके अलावा आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की संपत्ति पर रेलवे प्रॉपर्टी (अनधिकृत कब्जा) अधिनियम, 1966 के तहत कार्रवाई की जाती है. अगर कोई व्यक्ति रेलवे के सामान की चोरी या नुकसान करता है तो उसे कम से कम 5 साल की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है. कोर्ट द्वारा इस अपराध में जुर्माने की राशि भी तय की जाती है.

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29 January 2025, 10:49 AM IST

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