क्या वक्फ की जमीन पर बना है मुकेश अंबानी का एंटीलिया? जानें पूरा मामला
Antilia Waqf Land Case: मुंबई के परेड रोड पर स्थित मुकेश अंबानी का आलीशान घर 'एंटीलिया' एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार चर्चा इसकी कीमत या भव्यता को लेकर नहीं, बल्कि इस पर किए गए वक्फ जमीन के दावे को लेकर हो रही है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है?

Antilia Waqf Land Case: एशिया के सबसे धनी व्यक्ति और भारत के उद्योग जगत की सबसे बड़ी हस्ती मुकेश अंबानी का आलीशान निवास 'एंटीलिया' एक बार फिर से सुर्खियों में है. यह घर न केवल अपनी भव्यता और कीमत को लेकर चर्चा में रहता है, बल्कि इस बार मामला कुछ और है. एंटीलिया को लेकर एक बार फिर से वक्फ संपत्ति पर कब्जे का सवाल उठ खड़ा हुआ है, जिससे जुड़ी कानूनी और राजनीतिक बहसें फिर से गर्म हो गई हैं.
दरअसल, यह दावा किया जा रहा है कि मुंबई के पॉश इलाके में स्थित एंटीलिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बनाया गया है. इस दावे ने तब जोर पकड़ा जब हाल ही में संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया. इसके बाद, एंटीलिया और वक्फ बोर्ड के बीच पुराना विवाद फिर से चर्चा में आ गया है. तो आइए जानते हैं कि क्या वाकई अंबानी का एंटीलिया वक्फ जमीन पर खड़ा है या फिर यह महज एक अफवाह है.
विवादों में क्यों घिरा एंटीलिया?
मुंबई के मालाबार हिल स्थित परेड रोड पर बने एंटीलिया को लेकर विवाद की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी. उसी साल मुकेश अंबानी ने कथित तौर पर वक्फ बोर्ड से लगभग 21 करोड़ रुपये में साढ़े चार लाख वर्ग फीट की जमीन खरीदी थी. यह डील उस समय के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ की उपस्थिति में पूरी हुई थी. हालांकि, यह सौदा शुरू से ही विवादों में घिर गया.
वक्फ बोर्ड की आपत्ति
इस जमीन की बिक्री के खिलाफ 2005 में मामला अदालत तक पहुंच गया. महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह संपत्ति मूल रूप से धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए दान में दी गई थी. रिपोर्ट के अनुसार, साल 1986 में करीम भाई इब्राहिम नामक व्यक्ति ने यह जमीन वक्फ बोर्ड को धार्मिक शिक्षा और अनाथालय बनाने के उद्देश्य से दान में दी थी. ऐसे में इसे निजी व्यक्ति को बेचना वक्फ अधिनियम का उल्लंघन माना गया.
महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठा मुद्दा
इस पूरे प्रकरण को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में भी रिपोर्ट पेश की गई थी. रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि वक्फ संपत्ति को किसी भी परिस्थिति में निजी उपयोग के लिए नहीं बेचा जा सकता. इसके बावजूद इस जमीन का सौदा हुआ, जिससे यह मामला राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर बहस का मुद्दा बन गया.
न्यायिक फैसला अभी बाकी
मुकेश अंबानी और एंटीलिया से जुड़ा यह मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है. जब तक कोर्ट इस पर अंतिम फैसला नहीं देता, तब तक यह कहना मुश्किल है कि क्या अंबानी का आलीशान महल वाकई वक्फ जमीन पर बना है या नहीं. लेकिन जब भी वक्फ संपत्तियों का मुद्दा उठता है, एंटीलिया का नाम चर्चा में जरूर आ जाता है.