Medical Negligence: अमित शाह ने डॉक्टरों को दी राहत, लापरवाही से मौत मामले में सजा होगी कम
Medical Negligence: लोकसभा ने बुधवार को भारतीय न्यायिक संहिता विधेयक में संशोधन पारित कर दिया. डॉक्टर की लापरवाही से मौत के मामले में जेल की सजा कम करने का प्रावधान है.
Medical Negligence: जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे इंसान को बचाने वाला भगवान माना जाता है. हमारी दुनिया में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है. लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है, कभी कभी ऐसे डॉक्टर्स की लापरवाही के मामले सामने आते हैं जिसमें कई बार केस बिगड़ जाते हैं और शख्स की मौत हो जाती है. इस तरह के केस के बाद भगवान माना जाने वाले डॉक्टर्स को भी सजा हो जाती है. अब इस तरह के मामलों में डॉक्टर्स को राहत मिल सकती है. एक नया प्रावधान लाया जा रहा है जिसमें डॉक्टर्स की सजा को कम किया जाएगा.
गैर इरादतन हत्या के मामले में प्रावधान
अमित शाह ने कहा कि संशोधन में गैर इरादतन हत्या के मामले में डॉक्टरों की सजा कम करने का प्रावधान है. गृह मंत्री ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में उन्हें पत्र लिखा था.
अमित शाह ने क्या कहा?
लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मौजूदा समय में अगर किसी की मौत डॉक्टर की लापरवाही से होती है तो उसे भी गैर इरादतन हत्या माना जाता है. मैं अब डॉक्टरों को इससे छूट देने के लिए एक आधिकारिक संशोधन लाऊंगा. गृह मंत्री ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में उन्हें पत्र लिखा था.
फिलहाल यह कृत्य गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, जिसमें दो साल तक की सजा का प्रावधान है. गृह मंत्री ने डॉक्टर्स को राहत देते हुए कहा कि अब डॉक्टरों को इससे छूट देने के लिए एक आधिकारिक संशोधन लाऊंगा. जिसके बाद उनकी सजा को कम किया जाएगा.