सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने खुशी जाहिर करते हुए इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा, "यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। खुदा करे हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे।"
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन के मामले पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर चलाना गलत है और इस पर तुरंत रोक लगाई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति अनधिकृत निर्माण करता है, तो इस फैसले का असर उन पर नहीं होगा.
कोर्ट ने इस मामले में अपने फैसले में कहा कि घर बनाना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है और राइट टू शेल्टर (आश्रय का अधिकार) मौलिक अधिकार है। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिली है, जिनके घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही थी।