Tabrez Ansari Lynching Case: झारखंड के चर्चित तबरेज अंसारी माब लिंचिंग मामले में बुधवार को सरायकेला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सरायकेला कोर्ट ने तबरेज अंसारी मौत मामले के सभी दस दोषियों को आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत 10 साल जेल की सजा सुनाई है। दोषियों भीम सिंह मुंडा, मदन नायक, कमल महतो, अतुल महाली, चामू नायक, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, प्रेम चंद महाली और महेश महाली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
धातकीडीह में 18 जून, 2019 को चोरी के शक में भीड़ ने तबरेज अंसारी की बुरी तरह से पिटाई की थी। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने तबरेज की मेडिकल जांच कराने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जहां पर उसकी तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के दो दिन बाद 22 जून, 2019 को अस्पताल में इलाज के दौरान तबरेज की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया था।
कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील एससी हाजरा ने कहा कि इस मामले को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने दलील रखते हुए कहा कि तबरेज की हत्या मॉब लिंचिंग नहीं थी। इस घटना का गलत प्रचार किया। राजनीति और पुलिस की मदद से इस मामले को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया है। उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है इस मामले में न्याय जरूर मिलेगा। First Updated : Wednesday, 05 July 2023