Money Laundering Case: झारखंड के CM सोरेन को ED के समन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिली नहीं है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया है.
Money Laundering Case: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिली नहीं है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया है. कोर्ट ने उन्हें अपनी याचिका के साथ संबंधित उच्च न्यायालय में जाने के लिए कहा है. न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.
बता दें कि सोरेन को इससे पहले कथित भूमि घोटाला मामले में अगस्त के मध्य में ईडी ने तलब किया था. हालांकि, सोरेन यह कहते हुए केंद्रीय एजेंसी की जांच में शामिल नहीं हुए कि वह राज्य में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी में व्यस्त थे. उन्हें फिर से 24 अगस्त और 9 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया था लेकिन वह जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए.
इससे पहले मुख्यमंत्री ने संघीय एजेंसी से कहा था कि वह उनके खिलाफ समन वापस लें अन्यथा वह कानूनी कार्रवाई करेंगे. अपने पत्र में सोरेन ने कहा था कि उन्होंने सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी मुहैया करा दी है.
उन्होंने लिखा, अगर ईडी को कोई जानकारी चाहिए तो वह दस्तावेजों का हवाला दे सकती है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने पत्र में किया है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि ईडी ने अपने राजनीतिक आकाओं के निर्देश पर उन्हें 14 अगस्त को तलब किया है.