वक्फ संशोधन विधेयक: जेपी नड्डा का राज्यसभा में आरोप, विपक्ष इसे थोपने की कोशिश कर रहा
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को पेश करते हुए यह स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और इसका उद्देश्य उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है.

वक्फ विधेयक पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए इसका समर्थन किया और इसे देश के हित में बताया. उन्होंने कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाए गए वक्फ विधेयक को “धकेलने” की कोशिश कर रहा है. नड्डा ने स्पष्ट किया कि उनका समर्थन इस विधेयक के लिए है और उन्हें उम्मीद है कि सदन भी इसे मंजूरी देगा. उनका मानना था कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के सुधार और प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाएगा.
विधेयक से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी
केंद्रीय मंत्री ने विधेयक का उद्देश्य बताते हुए कहा कि इसका प्रमुख उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के सुधार और बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करना है. उन्होंने यह भी कहा कि 2013 से 2025 तक के कानून ने मुस्लिम समुदाय को नुकसान पहुंचाया और भूमि माफिया को फायदा हुआ. नड्डा ने कहा कि इस विधेयक से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल होगा.
नड्डा ने इस विधेयक को लेकर हो रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टिकोण को "ध्वस्त" करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे इसे विरोध करते हैं. उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार लोकतांत्रिक सुधारों को लागू कर रही है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि बहस के दौरान कुछ लोग तर्कों की बजाय सनसनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी भी स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है.
वक्फ बोर्ड के निर्णयों को अदालत में चुनौती देने पर आपत्ति
राज्यसभा में इस दौरान नड्डा ने वक्फ बोर्ड के निर्णयों को अदालत में चुनौती देने पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की संपत्ति पर अतिक्रमण करना उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है. साथ ही, नड्डा ने यह भी स्पष्ट किया कि नए कानून के तहत वक्फ को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की संपत्तियों, ऐतिहासिक स्मारकों, और आदिवासी भूमि पर कब्जा करने की अनुमति नहीं होगी.