देश में किसी को जान से मारने की धमकी देने का सिलसिला कोई नया नहीं है लेकिन इंतहा तो तब हो जाती है जब देश के कानून के शिखर पर बैठे जजों को भी ऐसी धमकियां मिलने के मामले सामने आते हैं. कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों को जान से मारने की धमकी का मामला एक बार फिर से सामने आया है. सोमवार को इस धमकी के आधार पर कर्नाटक पुलिस ने जजों की शिकायत पर FIR भी दर्ज की है.
पुलिस को हाई कोर्ट के प्रेस संबंध अधिकारी की तरफ से खुद के अलावा कई जजों की जान को खतरा होने की शिकायत मिली थी जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले में संज्ञान लिया. बता दें कि पुलिस ने ये जानकारी 24 जुलाई को सझा की है लेकिन इस मामले से संबंधित एफआईआर 14 जुलाई को ही दर्ज कर ली थी. 14 जुलाई को दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि धमकी भरे संदेश में पाकिस्तान में एक बैंक खाते में 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी.
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 506, 507 और 504 के तहत मामला दर्ज किया है. इसी के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 75 और 66 (एफ) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मीडिया खबरों की मानें तो पुलिस ने बताया है कि 12 जुलाई को करीब 7 बजे अंतरराष्ट्रीय नंबर से व्हाट्सऐप मैसेंजर पर के. मुरलीधर को धमकी भरा संदेश मिला था.
बता दें कि इससे पहले भी कर्नाटक के जजों को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है. हालिया मामला साल 2022 का है जब जब हिजाब पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को जान से धमकी मिलने के बाद उन्हें सरकार ने कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई थी. First Updated : Monday, 24 July 2023