कासगंज चंदन हत्याकांड: सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा
कांसगंज में 2028 गणतंत्र दिवस के दौरान तिरंगा यात्रा के दौरान हुई हिंसा में चंनदन गुप्ता की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस मामले में कोर्ट ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. चंदन की हत्या सांपरदायिक तनाव के बीच गोली लगने से हुई थी। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था. इस फैसले को न्याय की जीत माना जा रहा है. और यह समाज में शांति और सोहार्द बनाए रखने का संदेश देता है.
यूपी न्यूज. कासगंज में हुए चर्चित चंदन हत्याकांड में NIA कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रेकैद की सजा सुनाई है. यह घटना 2018 में गणतंत्र दिवस के दिन हुई थी,. जब तिरंग यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता का गोली मारकर मर्डर कर दिया गया था. इस हत्या ने पूरे देश में सहम का माहौल बना दिया था.
NIA कोर्ट ने इस मामले में गहन जांच और सुनवाई के बाद सजा सुनाई। अदालत ने इसे पूर्व नियोजित हत्या करार दिया और कहा कि घटना समाज में सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने का प्रयास थी। अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए गवाहों और सबूतों को निर्णायक माना।
दोषियों को उम्रकैद और जुर्माना
कोर्ट ने मामले के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उनके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया। यह फैसला समाज में कानून और न्याय की बहाली के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
चंदन के परिवार को न्याय की उम्मीद पूरी हुई
चंदन गुप्ता के परिवार ने इस फैसले पर संतोष व्यक्त किया है। परिवार का कहना है कि उन्हें पांच साल के लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है। चंदन के पिता ने कहा कि यह फैसला उनके बेटे के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह घटना तब घटी थी जब कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हुई। इसी दौरान चंदन गुप्ता को गोली मार दी गई थी। यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया और बाद में इसकी जांच NIA को सौंपी गई।
कोर्ट का सख्त संदेश
NIA कोर्ट का यह फैसला समाज में हिंसा और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों के खिलाफ सखत संदेश है. कोर्ट के इस सख्त फैसले से यह भी सपष्ट हुआ है कि अगर किसी ने कानूंन अपने हाथ में लिया तो वह बच नहीं पाएगा। जैसे कोर्ट ने चंदन गुप्ता के हत्यारों को सजा दी है ऐसे ही क्राइम करने वालों को आगे भी सख्त सजाएं देने का यह सिलसिला जारी रहेगा.