Kerala: एनआईए कोर्ट ने कोझिकोड-इलाथुर ट्रेन हमले के आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा
कोच्चि की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कोझिकोड-इलाथुर ट्रेन हमले के आरोपी शाहरुख सैफी को 27 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में तीन लोगों की मौत हो गई थी।
हाइलाइट
- कोझिकोड-इलाथुर ट्रेन आगजनी मामले में तीन लोगों की मौत हो गई थी और नौ लोग घायल हुए थे।
कोच्चि की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार को कोझिकोड-इलाथुर ट्रेन हमले के आरोपी शाहरूख सैफी को 27 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।इस मामले को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया था। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेन में आगजनी से एक बच्चे और दो लोगों की मौत हो गई थी। जबकि नौ लोग घायल हो गए थे।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि शाहीन बाग और आसपास के इलाकों में आरोपी शाहरुख सैफी और अन्य संदिग्धों की संपत्तियों की तलाशी ली गई। उन्होंने कहा कि शाहरूख सैफी शाहीन बाग का रहने वाला है और ट्रेन हमले की घटना के चार दिन बाद 16 अप्रैल को उसे गिरफ्तार किया गया था। एनआईए अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अल्लेप्पी-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस के डी-1 कोच में आग लगाने का मुकदमा दर्ज किया गया है।
जानकारी के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ केरल के कोझिकोड रेलवे पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं 17 अप्रैल को एनआईए ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी।
एनआईए ने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत कई डिजिटल उपकरण और अन्य दस्तावेज बरामद किए है। जांच एजेसी ने खुलासा किया है कि आरोपी शाहरूख सैफी, जाकिर नाइक व पाकिस्तानी तारिक जमील, इसरार अहमद और तैमूर अहमद सहित अन्य इस्लामिक कट्टरपंथियों के उपदेशकों का अनुसरण करता था।