Gyanvapi: ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर रोक, केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं'
Gyanvapi Case: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई की सर्वेक्षण को 26 जुलाई तक रोक दिया गया है. इस मुद्दे पर यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं.

हाइलाइट
- ज्ञानवापी में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
- कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो सकती है सुनवाई
- केशव प्रसाद ने कहा, यह आस्था का विषय
Keshav Prasad Maurya On Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा की जा रही सर्वे को रोकने हेतु सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आदेश जारी किया है. देश की सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 26 जुलाई बुधवार की शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा. ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन समिति ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे को रोकने का आदेश दिया.
दरअसल, 21 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत की तरफ से आए फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 30 सदस्यीय टीम आज सुबह सात बजे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे करने पहुंच गई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के कुछ ही देर बाद उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं. आगे उन्होंने कहा कि शिव ही सत्य हैं. केशव प्रसाद मौर्य ने नसीहत दी कि अदालत के आदेश से हो रही कार्रवाई में बाधा नहीं डालना नहीं चाहिए. उन्होंने ज्ञानवापी मुद्दे को आस्था का विषय बताया.
इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो सकती है सुनवाई


